Tuesday, November 5, 2024
Homeख़ास खबरेंBilikis Bano Case में दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर Supreme Court...

Bilikis Bano Case में दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर Supreme Court सख्त, 2 मई को होगी याचिका पर अंतिम सुनवाई

Date:

Related stories

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ वाले ऐलान पर Supreme Court की सख्ती, केन्द्र के साथ Election Commission को जारी किया नोटिस

Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

‘कम से कम भगवान को राजनीति..,’ Tirupati Laddu Case में SC का सख्त रूख, आंध्र प्रदेश सरकार को जमकर लगी फटकार; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Tirupati Laddu Case: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित उच्चतम न्यायालय (SC) में आज तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डूओं में कथित रूप से मिलावट से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही है।

SC का बड़ा फैसला! Child Pornography से जुड़ा कंटेंट डाऊनलोड करना अब अपराध, POCSO एक्ट को लेकर सरकार को दी खास सलाह

Supreme Court on Child Pornography: सुप्रीम कोर्ट ने आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।

Bilikis Bano Case: गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई 2023 को अंतिम सुनवाई करेगा। जब कि गुजरात सरकार ने इस मामले में रिहाई से जुड़ी फाइल को दिखाने के आदेश का विरोध किया है। राज्य सरकार की दलील है कि सभी दोषियों को कोर्ट के फैसले के आधार पर ही रिहा किया गया है। बता दें बिलकिस बानो के अलावा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा तथा सुभाषिनी अली ने आदेश को रद्द करने की कोर्ट से मांग की याचिका दायर की है।

जानें क्या कहा कोर्ट ने

बिलकिस बानो रेप केस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ तथा बी वी नागरत्ना की बैंच ने सरकार के फैसले पर तल्ख टिप्पणी कर कहा कि ‘सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, इसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती।’ कोर्ट ने आगे कहा कि “एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कई लोग मारे गए। आप पीड़ित के मामले की तुलना हत्या के मामलों से नहीं कर सकते।”  कोर्ट ने आगे कहा कि ‘सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और छूट देने के अपने फैसले के आधार पर क्या योजना बनाई? आज बिलकिस है कल आप और मुझमें से कोई भी हो सकता है। ऐसे में तय मानक होने चाहिए यदि आप हमें छूट देने के अपने कारण नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे।’

इसे भी पढ़ेंःDelhi MCD Election 2023: BJP ने इन महिला उम्मीदवारों पर लगाया दांव, जानिए क्या है रणनीति?

जानें क्या है मामला

बता दें 2002 में गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी कर अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत से पूरे गुजरात में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके साथ ही उनके परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद 21 जनवरी 2008 को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद 15 अगस्त को दोषियों को रिहा कर दिया गया। इसी के विरुद्ध याचिका डाली गई है।

इसे भी पढ़ेंः Maharashtra Politics: क्या अजित पवार NCP छोड़ थामेंगे BJP का दामन? इन अटकलों के बीच दिया बड़ा बयान

Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

Latest stories