Supreme Court Verdict on Shiv Sena: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बड़ा फैसला सुना दिया गया। शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर 16 बागी शिवसेना के विधायकों पर महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर ही फैसला लेंगे। इस सारी सुनवाई के बाद कोर्ट का मानना था कि राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध थी। शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना गैरकानूनी था। कोर्ट की टिप्पणी थी कि स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी।
कोर्ट के फैसले पर संजय राउत की प्रतिक्रिया
कोर्ट का फैसला आने के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए हैं। जिसमें शिवसेना उद्धव गुट के चर्चित नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार तो आएगी जाएगी, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहुंगा कि देखो कोर्ट ने भी राज्यपाल की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया है। शिंदे गुट का व्हिप अवैध था और हमारा व्हिप कानूनी था। व्हिप के आधार पर तो शिंदे गुट की सदस्यता निरस्त हो जाएगी।
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शिंदे गुट ने भी किया पलटवार
वहीं दूसरी ओर कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट के शिवसेना ने तगड़ा पलटवार किया। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि संजय राउत पागल हो गए हैं और पागल आदमी पर टप्पणी करना कतई उचित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। पागल आदमी जैसे बोले उसे बोलने दो। व्हिप नियुक्त करने का फैसला होता है हमारी पार्टी ले सकती है। इस संबंध में सीएम शिंदे को चुनाव आयोग ने सभी अधिकार दिए हैं। इसके बाद जो भी फैसला होगा स्पीकर करेंगे।
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