Sunday, November 3, 2024
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Union Budget 2023 में Tax Payers को मिला बड़ा तोहफा, 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स

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Union Budget 2023: लोकसभा के चुनावों से पहले यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। ऐसे में इस बजट के तहत हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। इस बजट से टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें थी। सरकार ने इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है और टैक्स पेयर्स को राहत दी है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा।

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हुए ये बदलाव

  • इस बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा।
  • इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया गया।
  • 9-12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा।
  • 6- 9 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स देना होगा।
  • 3-6 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 6% टैक्स देना होगा।
  • 12-15 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 20% टैक्स देना होगा।
  • इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है।
  • अग्निवीर फंड पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अग्निवीर फंड को ‘ईईई’ लेवल प्रदान किया जाएगा।
  • संविदाकर्मियों से जुडे़ विवादों को खत्म करने के लिए वॉलेंटरी स्कीम लाई जाएगी।
  • साल 2023 में 157 नए नर्सिंग काॅलेज स्थापित किए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।
  • स्किल डेवेलपमेंट के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
  • टूरिज्म सेक्टर में युवाओं को रोजगार/नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का उठा सकते हैं फायदा

आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठा सकते हैं। इसका फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। अब इस 2.5 लाख की इनकम को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख 10 हजार रुपए हो जाती है तो आपको सिर्फ 10 हजार रुपए पर टैक्स नहीं देना होगा उसकी जगह आपको पूरे 5 लाख 10 हजार रुपए पर टैक्स देना होगा।

Personal Income TaxThe new tax rates
0 to Rs 3 lakhsnil
Rs 3 to 6 lakhs5%
Rs 6 to 9 Lakhs 10%
Rs 9 to 12 Lakhs15%
Rs 12 to 15 Lakhs20%
Above 15 Lakhs30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगी राहत

पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी।

सुपर रिच टैक्स में हुई कटौती

सबसे ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट 42.74% था जो दुनिया का सबसे ज्यादा था अब इसे घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि सुपर रिच लोगों के लिए हायर सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया जा रहा है। इस तरह पहले 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% हो जाएगा।

लीव एनकैशमेंट पर मिली राहत

गैर-सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में राहत दी गई है। दरअसल आयकर छूट की सीमा 2002 के तहत तीन लाख रुपये तय की गई थी क्योंकि उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30 हजार रुपये होती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जा रहा है। यानी 25 लाख रुपये तक के लीव एनकैशमेंट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।

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