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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI सर्वे को दी मंजूरी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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Gyanvapi Masjid Case
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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ASI (Archaeological Survey of India) के सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दी है।

‘ये मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़’

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, ” मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।”

वहीं, इस मामले में हिंदू पक्ष के अन्य वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, ” एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।”

क्या है मामला ?

बता दें ये विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग को लेकर शुरू हुआ था। इस मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश दिए थे। लेकिन, मुस्लिम पक्ष ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगा दी थी।

उस समय सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कह था, ” ये मामला संवेदनशील है, इसमें हमें संभलकर चलना होगा।” वहीं, वाराणसी कोर्ट ने अब विवादित हिस्से (कथित शिवलिंग-वजूखाना) को छोड़ कर पूरे परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दी है।

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