Article 370 Verdict: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के फैसले को जायज ठहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि Jammu and Kashmir में भारत का संविधान ही चलेगा। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि केंद्र को आर्टिकल 370 हटाने का पूर्ण अधिकार है। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) का बयान भी आया है।
उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर साधा निशाना
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) नेता उमर अब्दुल्ला ने वीडियो जारी कर कहा कि, “मैं आप सभी से इस तरह बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर पर ताला लगा दिया गया है और मुझे किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जो हुआ उस पर मीडिया, लेकिन Media को मेरे घर आने की इजाजत नहीं है और मुझे यहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है…”
370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 370 जाने के केंद्र के फैसले पर महर लगा दी है। सोमवार (11 दिसंबर 2023) को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला देते वक्त अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “जम्मू कश्मीर भारत के संविधान (Constitution of India) से चलेगा।” जानकारी कि अपने अंतिम आदेश में CJI ने J&K से 370 को हटाए जाने को संवैधानिक निर्णय ठहराते हुए कहा कि 370 को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसी वजह से अब यहां केंद्र सरकार का निर्णय कार्य में रहेंगे।
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