Monday, December 23, 2024
Homeख़ास खबरेंक्या भारत में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी पीरियड्स लीव? Supreme...

क्या भारत में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी पीरियड्स लीव? Supreme Court ने याचिका पर कही ये बात

Date:

Related stories

Atul Subhash Suicide Case के बीच ‘गुजारा भत्ता’ को लेकर Supreme Court ने अहम बिंदुओं का किया जिक्र! बेंच बोली ‘पति पर भार..,’

Atul Subhash: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज तालाक के मामलों में मिलने वाले 'गुजारा भत्ता' को लेकर बड़ी रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से कुछ मानक पेश किए गए जिसके आधार पर एक तालाकशुदा महिला के लिए गुजारा भत्ता का ऐलान हुआ।

‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

SC ने UP Madarsa Act पर हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को पलटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जताते हुए कही खास बात

SC on UP Madarsa Act: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय पहले महिलाओं के मासिक धर्म संबंधित होने वाले दर्द के लिए छुट्टी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश की मांग की गई थी। बता दें कि, इस याचिका में भारत में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म दर्द अवकाश की मांग को रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं और छात्रों को पीरियड लीव दिए जाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, यह पॉलिसी मैटर है इसलिए याचिकाकर्ताओं को सरकार के पास जाना होगा और अपनी मांग के साथ ज्ञापन देना होगा।

वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका को किया दाखिल

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के लिए नियम बनाने के निर्देश जारी करने की मांग की। इसी के साथ इस याचिका में कहा गया था कि, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिए छुट्टी दी जानी चाहिए।

Also Read: Karnataka: कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने राजनीति से लिया सन्यास, फेयरवेल स्पीच में कही बड़ी बात

शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना

इस याचिका में कहा गया था कि, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं और छात्रों को कई तरह के शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में उनको मासिक धर्म लीव दिए जाने के संबंध में आदेश पारित करना चाहिए। इसी के साथ इस याचिका में 1961 के अधिनियम का भी हवाला देते हुए कहा गया कि महिलाओं के सामने आने वाली करीब-करीब सभी समस्याओं के लिए प्रावधान करता है।

Also Read: खत्म नहीं हो रही Adani Group की दिक्कतें, शेयरों में भारी नुकसान के बीच हाथ से निकली एक और बड़ी डील

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Anjali Sharma
Anjali Sharmahttps://dnpindiahindi.in
अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

Latest stories