महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। जिसमें चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को अब 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी की लोकसभा में 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं।
लोकसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पास, बिल के पक्ष में करीब 454 वोट पड़े जबकि दो सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी कि मंगलवार से नई संसद में कार्यवाही शुरू हो गई थी। नई संसद के पहले दिन ही कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पास किया था।
महिलाओं को 33 फ़ीसदी मिला आरक्षण
इस बिल के पास हो जानें के बाद विधानसभा में महिलाओं को अब 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान हो गया है। महिलाओं को यह आरक्षण 128वां संविधान संशोधन विधायक के अंतर्गत पेश किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कानून को लागू करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा को विधेयक को दो तिहाई बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना के बाद परमिशन की कवायत की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में 543 सीटों में से अब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीट आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं।
कानून मंत्री का बयान
महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है, “आज हम महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। बिल पास करके हम महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं।”
क़ानून मंत्री मेघवाल ने आगे कहा कि “महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए ये सही समय है। हम बिल को अटकने नहीं देंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है। इस बिल को पास करके हम लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं।”
अंत में उन्होंने एक कविता भी सुनाई, “नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है और अभिनंदन है, नारी शक्ति की मान बढ़ेगा, सपनों को अब पंख मिलेंगे, मिलजुलकर काम करेंगे, देश हमारा विकसित होगा. दुनिया का नेतृत्व करेगा।”
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