Zomato GST Notice: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो को जीएसटी से कारण बताओ नोटिस मिला है। जीएसटी का यह नोटिस 402 करोड़ रूपये का है। जोमैटो ने बुधवार को कहा कि उसे 26 दिसंबर को जीएसटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह टैक्स देनदारी डिलीवरी चार्जेज पर अनपेड टैक्स को लेकर है। जीएसटी विभाग की तरफ से पूछा गया कि 29 अक्टूबर 2019 से 13 मार्च 2022 के अवधि के लिए 402 करोड़ रूपये की टैक्स डिमांड क्यो ना की जाए।
कंपनी डिलीवरी चार्जेज टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नही है
हालांकि कंपनी ने जीएसटी के नोटिस का जवाब देते हुआ कहा कि कंपनी डिलीवरी चार्जेज लेने पर कोई टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी का कहना है कि आपसी सहमति के साथ किए गए अनुबंधन के हिसाब से देखे तो ग्राहकों को डिलीवरी सर्विस रेस्टोरेंट पार्टनर की और से मुहैया कराई गई है। कंपनी ने कहा कि जल्द ही कारण बताओं नोटिस का उचित जवाब देगी।
क्या है पूरा मामला
डीजी ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो को जीएसटी से कारण बताओ नोटिस मिला है। जिसमे जीएसटी विभाग की तरफ से 402 करोड़ का नोटिस भेजा गया। हालांकि कंपनी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि डिलीवरी चार्जेज लेने पर कोई टैक्स देने के लिए उत्तरदीयी नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट फूड डिलीवरी कंपनियों से उस चार्ज पर टैक्स डिमांड कर रहा है, जो ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज के रूप में लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी कंपनियां जोमैटो और स्विगी का कहना है कि उन्होंने डिलीवरी चार्जेज खुद नही लिए हैं। बल्कि रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए ग्राहकों से लिया गया है। ऐसे में उनपर डिलीवरी चार्जेज को लेकर सर्विस टैक्स की देनदारी नही बनती है।
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