SEXUAL HARASSEMENT : हर दूसरे दिन भारत के किसी कोने में किसी भी उम्र की लड़की या महिला के साथ कुछ गलत होने की खबर आती रहती हैं। अधिकतर इस तरह की घटनाएं स्कूल , ऑफिस , किसी भीड़-भीड़ वाले इलाके से या फिर घरों से आती हैं। पहले के समय में लोग इस तरह की बातों को सबके सामने खुल कर करने में काफी हिचकिचाते थे , लेकिन अब इन सब चीजों के बारे में छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी महिलाओं तक सबको जागरूक करना काफी जरूरी हो गया हैं। इस आर्टिकल के जरिए आज हम सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने की कुछ खास बातें बतान जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि, अगर आपके साथ किसी भी स्थान पर इस तरह का शोषण होता है तो किस तरह का कदम उठाएं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब
सेक्सुअल हैरेसमेंट को आमतौर पर यौन उत्पीड़न कहते है । अधिकतर महिलाएं अपने दफ्तर और स्कूल में इसका शिकार होती हैं। किसी को छू लेना मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसका हैरेसमेंट किया जा रहैं । अगर एक लड़का औऱ एक लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे को टच करते है या गले मिलते हैं, तो इसका मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हैं। किसी भी लड़की या महिला को बिना उसकी मर्जी के हाथ लगाना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता हैं। महिलाओं को किसी के छूने से ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला उसको किस इंटेंशन से छू रहा हैं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट पर कानून
भारत सरकार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी सारे कानून बनाए हैं। साल 2013 में भारतीय सविधान के अंतगर्त सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को एक साल से लेकर 5 साल तक की सजा तय की हैं। इस सेक्सुअल हैरेसमेंट में धाराओं को चार भागों में बांटया गया है, जिसमें धारा 354 A , B , C ,D शामिल हैं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या- क्या शामिल हैं
सेक्सुअल हैरेसमेंट में वह सभी चीजें शामिल है जो किसी भी महिला के साथ बिना उनकी मर्जी के की जाती हैं। इसमें लड़की को देखकर सीटी मारना , लड़की पर किसी भी तरह का कॉमेंट करना , जबरदस्ती टच करना और आपत्तिजनक मैसेज करना शामिल आदि हैं।
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