Shinde Vs Thackeray: उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच शिवसेना को हथियाने की जंग जारी है। शिंदे गुट को पार्टी का नाम और निशान सौंपे जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। आज यानी बुधवार को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हालांकि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उद्धव की याचिका पर शिंदे गुट को नोटिस जरूर जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने शिंदे गुट को 2 हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया है।
उद्धव गुट के अनुरोध को CJI ने ठुकराया
उद्धव गुट की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि इस वक्त जो स्थिति है उसमें हम चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है और उसे साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल के उस अनुरोध को एक तरह से ठुकरा दिया जिसमें पूरे मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी।
ये भी पढ़ेंः शिक्षकों को विदेश भेजे जाने की मांग को लेकर AAP का प्रदर्शन,CM Kejriwal ने लगाया LG पर ये बड़ा आरोप
उद्धव गुट ने पार्टी संविधान का दिया हवाला
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिबल ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। सिबल ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना कि शिवसेना का साल 2018 का पार्टी संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है लिहाजा विधायक दल में संख्याबल के हिसाब से सुनवाई करेंगे, यह पूरी तरह से गलत है। उद्धव गुट ने अपनी याचिका में इस बात का साफतौर पर उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग ने पार्टी के 1999 के संविधान के आधार पर फैसला किया है जबकि 2018 में पार्टी संविधान में संशोधन किया गया था। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
ये भी पढ़ेंः UPGIS2023: CM Yogi ने ऐसी दी सौगात, दिल्ली दौड़ पर लगेगी लगाम,विदेश जाना होगा आसान
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।