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Cinematograph Act 2023: सिनेमैटोग्राफ बिल को Modi सरकार ने दी मंजूरी, इन कामों पर लगेगी लगाम

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Cinematograph Act 2023: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एलान किया कि केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में सिनेमैट्रोग्राफ एक्ट 2023 लाने जा रही है। मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की एक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिनमें से मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। फिल्म उद्योग से जुड़े लोग लंबे समय से एक प्रभावी कानून बनाने की मांग कर रहे थे। जिससे फिल्मों की हो रही पायरेसी को रोका जा सके।

जानें क्या है वजह

बता दें भारतीय सिनेमा उद्योग हर साल सैकड़ों फिल्मों का निर्माण करता है। भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति की विविधता से भरे भारत मे क्षेत्रीय फिल्मों को मिला लें तो एक बड़ा बाजार है। जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा राजस्व जुटाने वाला उद्योग है। ऐसे में फिल्मों की पायरेसी होने से सरकार और फ़िल्म उद्योग दोनों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फिल्मों का ऑनलाइन लीक हो जाना आम बात हो गई है। ऐसे में मोदी सरकार का कानून लाने का ये फैसला एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

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अनुराग ठाकुर बोले- अगले सत्र में लाएंगे

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों और फिल्म प्रसंशकों के लिए एक बड़ा निर्णय पाइरेसी को लेकर लिया गया है।पाइरेसी एक बड़ी समस्या है, जो भारत ही नहीं दुनियाभर के कलाकारों और फिल्म उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आने वाले सेशन में सिनेमैट्रोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा।

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