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Maharashtra Bandh: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) का आज विरोध प्रदर्शन, जानें पूरी डिटेल

Maharashtra Bandh: बदलापुर यौन उत्तपीड़न का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है।

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Maharashtra Bandh
Sharad Pawar

Maharashtra Bandh: महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए यौन उत्पीड़न का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं विपक्ष इसे लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। मालूम हो कि बदलापुर के एक निजी स्कूल में 2 नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आज MVA ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था लेकिन हाईकोर्ट की मंजूरी नहीं मिलने के कारण MVA द्वारा इसे वापस ले लिया गया है। हालांकि इसके खिलाफ MVA आज 11 बजे विरोध प्रदर्शन करेगी।

कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) करेगी विरोध प्रदर्शन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद MVA ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान वापस ले लिया था, हालांकि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि “महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महा विकास अगाड़ी ने बंद बुलाया था. कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करें, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।

आज 11 बजे मैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना विरोध करेगी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी”।

हाथों में काली पट्टी बांधकर जतया विरोध

नसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर बदलापुर घटना के खिलाफ पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं MVA का आरोप है कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को पुलिस द्वारा ठीक से नही संभाला जा रहा है।

इस घटना के सामने आने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने रेल की पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया था जिसके कारण लंबे समय तक ट्रेन सेवा प्रभावित हुई थी।

हाईकोर्ट ने बंद पर लगाई थी रोक

आपको बता दें कि महाविकास आघाडी ने आज यानि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल शाम यानि 23 अगस्त को जनहित याचिक पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र बंद पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसपर उचित कार्रवाई की जाए।

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