Monday, November 18, 2024
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Manish Sisodia को बेल मिलने पर आप सांसद Raghav Chadha ने जताई खुशी, कहा ‘प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल’., जानें डिटेल

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SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Raghav Chadha: कथित शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। गौरतलब है कि इसके बाद से आप पार्टी जश्न मना रही है। आप समर्थक एक दूसरों को मिठाइयां खिलाकर खुशी मना रहे है। इसी बीच आप के राज्यसभा सांसद Raghav Chadha ने अपने एक्स हैंडल पर खुशी जाहिर करते हुए भावुक पोस्ट किया।

प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे है

बता दें कि आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि “दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है।

मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं”।

17 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

गौरतलब है कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अपील को स्वीकार किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दी जाती है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देने पर कुछ शर्तें भी रखी गई है। जिसमे सिसोदिया को 10 लाख रूपये का निजी मुचलका देना होगा।

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसौदिया को जमानत दिए जाने पर आप नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषिकेश कुमार का ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। वह पिछले 17 महीने से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसौदिया की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई है और यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करें कि जमानत मांगने वाले सभी मामले सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचें। कोर्ट ने कहा ‘जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है”।

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