CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर खड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ED के खिलाफ उस याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है। जिसमें उन्होंने मनी लॉड्रिंग से जुड़े एक मामले में ED पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को सुनने से इंकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
ED के समन को दी थी चुनौती
बता दें कि ED ने रांची में भूमि पार्सल बिक्री से जुड़े मामले में मनी लॉड्रिंग केस में उन्हें समन जारी किया था। जिसके बाद हेमंत सोरेन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बाद भी ED ने उन्हें समन जारी कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने ED के समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा था कि यह उन्हें अपमानित किए जाने के लिए किया जा रहे हैं।
मुकुल रोहतगी ने रखा था पक्ष
सोरेन की तरफ से कोर्ट में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि “ यह एक तरह से पीछे पड़ जाने का मामला है। जिसके जबाव में पीठ ने उनसे कहा है कि “आप हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते, नहीं-नहीं आप उच्च न्यायालय जाइए हम आपको याचिका वापस लेने की अनुमति देंगे।” जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका वापस ले ली है।
4 समन भेज चुका है ED
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अभी तक 4 समन भेज चुका है। मुख्यमंत्री को ED ने चौथे समन में अपने सामने 23 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री को तीसरा समन आया था। जिसमें उन्हें 9 सितंबर को ED दफ्तर पेश होने के लिए कहा गया था मगर मुख्यमंत्री जी-20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए। जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखा था।
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