Monday, November 18, 2024
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RJD के पूर्व सांसद Prabhunath Singh को उम्रकैद की सजा, SC ने डबल मर्डर केस में पाया दोषी

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पहले से ही जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह

इस मामले में उन्हें निचली अदालत से लेकर बिहार हाई कोर्ट तक राहत मिलती रही थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी माना है। बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह इस वक्त जेल में ही बंद हैं। वह तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में अपनी सजा काट रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

किसकी हत्या के मामले ठहराए गए दोषी?

दरअसल, प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था की उन्होंने छपरा जिले को दो लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी थी क्योंकि दोनों ने उनके कहे अनुसार चुनाव में नहीं दिया था। प्रभुनाथ सिंह पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या का आरोप था। बताया जाता है की दोनों ने प्रभुनाथ सिंह के समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाला था।

SC ने प्रभुनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए

2008 में प्रभुनाथ सिंह को सबूतों के अभाव के चलते इस मामले में रिहाई मिल गई थी। जिसके बाद 2012 मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके बाद राजेंद्र राय के परिजनों ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गुहार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक इस मामले की सुनवाई चली। अंत में तीन जजों की बेंच ने प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने माना की प्रभुनाथ सिंह ने ही दोनों की हत्या करवाई थी। कोर्ट ने हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी पाए।

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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