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RJD के पूर्व सांसद Prabhunath Singh को उम्रकैद की सजा, SC ने डबल मर्डर केस में पाया दोषी

Prabhunath Singh: राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को देश के शीर्ष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपने पक्ष में वोट नहीं देने पर दो लोगों की हत्या में प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना था।

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Prabhunath Singh
Prabhunath Singh

Prabhunath Singh: मुंबई में जहां एक ओर ‘INDIA‘ गठबंधन की बैठक चल रही है, तो वहीं बैठक में शामिल बिहार की सत्ताधारी पार्टी RJD के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने RJD (Rashtriya Janata Dal) के बड़े नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने की बाद दी गई है।

पहले से ही जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह

इस मामले में उन्हें निचली अदालत से लेकर बिहार हाई कोर्ट तक राहत मिलती रही थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषी माना है। बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह इस वक्त जेल में ही बंद हैं। वह तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में अपनी सजा काट रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

किसकी हत्या के मामले ठहराए गए दोषी?

दरअसल, प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था की उन्होंने छपरा जिले को दो लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी थी क्योंकि दोनों ने उनके कहे अनुसार चुनाव में नहीं दिया था। प्रभुनाथ सिंह पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या का आरोप था। बताया जाता है की दोनों ने प्रभुनाथ सिंह के समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाला था।

SC ने प्रभुनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए

2008 में प्रभुनाथ सिंह को सबूतों के अभाव के चलते इस मामले में रिहाई मिल गई थी। जिसके बाद 2012 मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके बाद राजेंद्र राय के परिजनों ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गुहार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक इस मामले की सुनवाई चली। अंत में तीन जजों की बेंच ने प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने माना की प्रभुनाथ सिंह ने ही दोनों की हत्या करवाई थी। कोर्ट ने हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी पाए।

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