Brij Bhushan Singh: बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। महिला से यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत मे शिक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए है। मालूम हो कि यह आदेश एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने पारित किया है जिसके चलते अब बृजभूषण के खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा।
कोर्ट ने आरोप किए तय
पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए. उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले है। कोर्ट ने कहा कि बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत ने आगे कहा कि बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने क्या कहा?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ”आज कोर्ट ने आरोप तय करने के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया है। बृज भूषण शरण सिंह को 354ए, 506 आईपीसी के अपराध में आरोपित करने का आदेश दिया गया है, जबकि सह-अभियुक्त विनोद तोमर को 506 के अपराध में आरोपित करने का आदेश दिया गया है”।