ईपीएफओ की ईपीएस -95 योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी यह मांग कर रहे हैं कि, उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीने की जानी चाहिए इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए।
अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका ईपीएफ कटता है और आपको अचानक पैसों की जरूरत है तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। इस आर्टिकल की मदद से आप समझ सकते हैं कि आप अपने ईपीएफ के पैसे कब और कैसे निकाल सकते हैं।