Rahul Gandhi: गुरुवार को सूरत की एक जिला अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया। दरअसल, 'मोदी सरनेम' पर राहुल द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर अदालत ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी के ऊपर फैसला सुना दिया है। बता दें कि, सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को दोषी कराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा कहे जाने को लेकर संबित पात्रा से माफी मांगने के लिए कहा गया है। अगर प्रवक्ता संबित माफी नहीं मंगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोबारा कल सोमवार 20 मार्च को नियम 357 के तहत अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया है। जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। लेकिन शर्त ये है कि सदन को चलने दिया जाएगा। इसके बावजूद सदन चल पाएगा, राहुल अपना पक्ष रख पाएंगे कि नहीं! इस बात का संशय बना हुआ है।