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अब परेशान नहीं करेंगी फालतू की कॉल्स, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी की Guidelines

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TRAI Guidelines

TRAI Guidelines: स्मार्टफोन आज इंसान की लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस मोबाइल की वजह से कई सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मगर अब यही स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। जी हां, आपने सही पढ़ा, हाल ही आए एक सर्वे के मुताबिक, हर तीन भारतीयों में से दो को प्रतिदिन तीन या उससे अधिक परेशान करने वाले फोन कॉल आते हैं। ऐसे में अब इन फालतू की फोन कॉल्स और एसएमएस से निजात पाने के लिए भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ट्राई (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को एक सख्त निर्देश जारी किया है।

ट्राई ने जारी की नई गाइडलाइन

ट्राई के मुताबिक, देश में सारी अनरजिसटर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां है, उन पर अब पहले से अधिक सख्ती की जाएगी। ट्राई ने कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों की डिटेल को एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगी। साथ ही सभी टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरह के एडवरटाइजिंग और कमर्शियल दूरसंचार पर पाबंदी लगाएंगी। किसी भी भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए।

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टेलीकॉम कंपनियों को दिए ये दिशा-निर्देश

इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियां ऐसे फोन कॉल्स और एसएमएस भेजने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों को फिर से वेरिफाई करें। इन सभी टेलीमार्केटिंग कंपनियों के मैसेज हेडर का वेरिफिकेशन हर 30 दिन में किया जाएगा। इन पर मौजूदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई हो। वहीं, सभी टेलीकॉम कंपनियों को इन दिशा-निर्देशों का पालन 30 दिन के भीतर करना होगा।

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