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Paytm पर RBI ने गिराई गाज, इस दिन से नहीं दे सकेगा बैंकिग सर्विस

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Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm Payments Bank को बड़ा झटका दिया है। RBI ने 31 जनवरी को बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह की धनराशि के जमा करने पर रोक लगी दी है। इतना ही नहीं 29 फरवरी 2024 के बाद से Paytm बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा।

आरबीआई का बड़ा फैसला

Paytm नेे RBI के नियमों को तोड़ा गया है। जिसके कारण उस पर एक्शन लिया गया है। RBI ने पेटीएम पर ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है। जिसका प्रभाव पेटीएम बैंक की सर्विस लेने वाले लोगों पर पड़ेगा।

रिजर्व बैंक ने एक्स पर किया एलान

रिजर्व बैंक ने बड़ा बयान देत हुए कहा कि, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.” रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी एक्स पर ट्विट करते हुए दी है। जिसमें लिखा है कि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई।

Paytm Payments Bank यूजर्स का क्या होगा?

आपको बता दें, RBI ने 11 मार्च 2022 को ही पेटीएम के नए बैंक अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें, इससे पहले पेटीएम (KYC) नॉर्म्स का भी उल्लंघन कर चुका है।इस फैसले के बाद जो लोग पहले से ही Paytm Payments Bank का यूज कर रहे हैं वो लोग पैसों का लेन-देन Customer Savings Account, Current Account, Prepaid Instrument, Fastag, National और FI Common Mobility Card से कर सकते हैं।

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