Manish sisodia: दिल्ली शराब नीति मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए 6 हफ्तों की जमानत के लिए अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने क्या कहा ?
जमानत याचिका पर सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पूर्व में बड़े पद पर रह चुके हैं। ऐसे में वे सबूतों एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। ऐसे में मामले की जांच प्रभावित न हो, इसके लिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
पत्नी से मिलने की दी इजाजत
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन उन्हें अपनी बीमार पत्नी से फिर मिलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया आवास या अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। ऐसे में सिसोदिया एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे। बीते दिनों भी वह अपनी पत्नी से मिलने जेल से बाहर आए थे, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के चलते वे अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए थे।
6 हफ्तों की मांगी थी जमानत
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया को बीमारी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। मनीश सिसोदिया की पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हैं। वे फिलहाल LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। सिसोदिया ने शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की थी। जिसके बाद याचिका पर सुनवाई को दौरान कोर्ट ने शनिवार को LNJP अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की रिपोर्ट मांगी थी।
लंबे समय से जेल में बंद हैं सिसोदिया
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे तिहाड़ में हैं। इस मामले में ED ने सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया है। ED ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में हुई गड़बड़ी के पीछे सिसोदिया का हाथ था। ये गड़बड़ियां ठेका संचालकों को फायदा देने के उद्देश्य से की गईं थी।
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