Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में कोर्ट में दायर उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
‘सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया’
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े CBI के केस में सुनाया है। दरअसल, AAP नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों की चिंता जाहिर की है। अदालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है। वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
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अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सिसोदिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका मिलने के बाद अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब वे SC में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और फरवरी महीने से जेल में बंद हैं.।जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
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