Friday, November 22, 2024
HomeUncategorizedIncome Tax News: करदाता ध्यान दें! आईटीआर भरते समय चेक करें ये...

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! आईटीआर भरते समय चेक करें ये फॉर्म, नही तो होगा तगड़ा नुकसान

Date:

Related stories

Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय करदाता को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब आपके वार्षिक सूचना विवरण यानि एआईएस (AIS) में कोई गलत जानकारी दर्ज हो, अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यह एआईएस क्या है? इनकम टैक्स भरते समय इसका क्या उपयोग है? अगर आप भी करदाता है तो यह खबर आपके काम की है। चलिए आपको बताते है एआईएस के बारे में पूरी जानकारी।

Income Tax News: क्या है AIS?

Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानि (एआईएस) एक समेकित विवरण है जो आयकर विभाग करदाताओं को प्रदान करता है। इसमें आपके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के बारे में जानकारी शामिल होती है। एआईएस अनिवार्य रूप से फॉर्म 26एएस का उन्नत संस्करण है और इसे आपके वित्तीय लेनदेन के बारे में अधिक व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि एआईएस में टीडीएस/टीसीएस विवरण के अलावा, एआईएस ब्याज, लाभांश, शेयर बाजार लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन आदि भी दिखाता है।

एआईएस क्यों महत्वपूर्ण है?

एआईएस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है क्योंकि यह करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष के दौरान उनके वित्तीय लेनदेन का संपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है। (Income Tax News) यह आय या कटौतियों में विसंगतियों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले उन्हें सुधारने की अनुमति मिलती है।

Income Tax News: कैसे चेक करें अपना एआईएस?

करदाता को इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा इसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर सर्विसेज टैब में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा। उस पर क्लिक करें फिर एआईएस फॉर्म देखने के लिए वित्तीय वर्ष सलेक्ट करना होगा, इसके बाद आप इसे आसानी से डाउनलोड करके देख सकते है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें।आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं

Latest stories