Income Tax News: हाल के बजट 2024 भाषण में वित्त मंत्री ने धारा 80सी कर कटौती सीमा में कोई बदलाव नही हुआ। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए धारा 80सी के तहत कर लाभ का दावा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये बनी हुई है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नही। चलिए आपको बताते है कि आप धारी 80सी के तहत अधिकतम कितना टैक्स छूट का लाभ उठा सकते है।
Income Tax News: क्या है आयकर की धारा 80सी?
आयकर की धारा 80सी कहती है कि ऐसे निवेश और व्यय हैं जिन्हें आयकर से छूट दी गई है। एक व्यक्ति हर साल अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकता है।(Income Tax News) बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80सी आपको कई तरह की छूट दिलाती है। आपको यहां याद रखना होगा कि धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट का फायदा केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही मिलेगा। नई कर व्यवस्था में इसका लाभ टैक्सपेयर्स को नहीं दिया गया है।
Income Tax News: इनकम टैक्स की धारी 80सी के तहत मिलने वाली छूट
आप धारा 80सी के तहत ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रूपये तक टैक्स कटौती कै दावा कर सकते है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत एक व्यक्ति अपने दो बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्स में छूट पाने के लिए दावा कर सकते है।
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