Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana: राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है, ताकि महिलाओं को सक्ष्म और आत्मनिर्भर बनाया जाए। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में आजकल महिलाएं भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है, हालांकि कभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण या फिर परिवार से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाता है।
इसकी को देखते हुए राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए एक स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को 1 करोड़ रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते है कि राजस्थान सरकार की इस स्कीम के बारे में जिसका नाम है Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
क्या है Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के तहत इस योजना के माध्यम से विनिर्माण, सेवा व व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है. जिसके अंतर्गत नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण, आधुनिकरण सहिय अन्य उद्योगों के लिए भी ऋण मुहैया कराई जाती है। बता दें कि अभी तक इस योजना से हजारों महिलाओं को लाभ मिला है और उन्होंने अपना बिजनेस खोला है।
योजना का मकसद?
गौरतलब है कि इस योजना का मुख्य मुद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा जिन महिलाओं को बिजनेस में रूचि है या फिर वह अपना बिजनेस खोलना चाहती है या फिर पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो वह इस योजना का लाभ ले सकते है। मालूम हो कि इस योजना का तहत 50 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का लोन दिया जाता है।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों का समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए और होने की स्थिति में समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन को नियमानुसार सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
महिलाओं को हो रहा है फायदा
इस योजना के तहत अभी तक हजारों महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। वहीं अगर कोई महिला इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहती है तो वह राजस्थान सरकार के अधिकार वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकती है।