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Viral Video: एटा में युवक ने 8 बार की वोटिंग, पूर्व CM अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो; जानिए Rahul Gandhi और ECI का पक्ष

Viral Video: यूपी के एटा लोक सभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर एक युवक 8 बार वोटिंग करते नजर आ रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

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Viral Video: भारतीय लोकतंत्र में “एक व्यक्ति, एक वोट” और “एक वोट, एक मूल्य” का सिद्धांत चलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक बार से ज्यादा वोट करते पाया जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही मामला यूपी के एटा लोक सभा क्षेत्र से सामने आया है जहां लोक सभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे मतदान के दौरान एक युवक 8 बार वोटिंग करता नजर आ रहा है।

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव व राहुल गांधी ने अपना पक्ष जारी कर इस वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपील की है। चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये मामला एटा लोक सभा क्षेत्र के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 343 खिरिया पमारान का है। इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एटा जिले के नयागांव पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश भी की है।

पूर्व CM ने जारी किया वीडियो

यूपी के पूर्व सीएम व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विगत दिन अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि “अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई ज़रूर करे, नहीं तो.. भाजपा की बूथ कमेटी, दरअसल लूट कमेटी है।”

अखिलेश यादव द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साझा करते हुए अपना पक्ष रखा है।

राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि “अपनी हार सामने देख कर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बना कर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी न भूलें। वरना INDIA की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी ‘संविधान की शपथ’ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा।”

ECI का पक्ष

यूपी के एटा लोक सभा क्षेत्र से वायरल हुए इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है। आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि “इस घटना की एफआईआर एटा जिले के नयागांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171-एफ और 419, आरपी एक्ट 951 की धारा 128, 132 और 136 के तहत दर्ज की गई है। वीडियो में कई बार वोट करते दिख रहे व्यक्ति की पहचान खिरिया पमारान गांव निवासी राजन सिंह पुत्र अनिल सिंह के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।”

चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई का विवरण देते हुए कहा गया है कि इस प्रकरण के लिए ⁠मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित करने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अलावा संबंधित मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग को पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है।

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