Toshakhana Corruption Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को मिली सजा पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में आज (29 अगस्त) इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इमरान के पक्ष में फैसला सुनाया।
इस्लामाबाद HC ने दिया रिहाई का आदेश
सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है। उन पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण लोगों को दिए जाने वाले विशेष उपहारों में कुछ गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा कि जब तक सरकार यह पता नहीं लगा लेते कि उन्होंने वास्तव में कुछ बुरा किया है या नहीं, तब तक इमरान रिहा हो सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और कहा कि वे अब मंगलवार (30 अगस्त) सुबह 11 बजे इस मामले पर अपना निर्णय देंगे।
कोर्ट में क्या बोले इमरान के वकली ?
इस मामले पर सुनवाई पिछले 22 अगस्त से जारी है। आज हाई कोर्ट ने फिर इस पर सुनवाई की। हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील बीमार होने के कारण अदालत में आने में असमर्थ थे, इसलिए मामले को शुक्रवार (30 अगस्त) तक के लिए टाल दिया गया।
इस दौरान खान के वकील लतीफ खोसा ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हुई सजा कई मायनों में गलत थी। यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। उन्होंने अदालत से अपना निर्णय बदलने के लिए कहा। वहीं, दूसरे पक्ष ने कोर्ट से अधिक समय की मांग की।
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