Imran Khan: अल-कादिर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। इमरान खान सुनवाई के पहले पुलिस लाइन्स में मौजूद थे। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान PTI समर्थकों ने खूब हंगामा किया।
‘दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर होगा बवाल’
इस दौरान खान और उनके वकील ने शक जताया कि बाहर निकलने पर उन्हें फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ये भी आदेश दे की उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी चैनल ‘जियो न्यूज’ के मुताबिक- इमरान को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने वकील के मोबाइल से एक मीडिया पर्सन से बात की। कहा- अगर अब गिरफ्तारी की हरकत हुई तो फिर बवाल होगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। इमरान खान की केस की सुनवाई के लिए इस दौरान तीन जजों की बेंच मौजूद थी।
17 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
इमरान खान की कोर्ट से अपील के बाद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि “9 मई के बाद दर्ज किसी केस में इमरान की गिरफ्तारी 17 मई तक नहीं हो सकेगी। उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है। वो सभी नियमों का पालन करेंगे”।
ऐसा चीफ जस्टिस नहीं देखा: शाहबाज बोले
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा “इमरान खान नियाजी चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। 1971 में मुल्क दो टुकड़े हुआ था। फिर बेनजीर का कत्ल हुआ। सबको मालूम था कि कौन गुनहगार है। इसके बावजूद फौज के ठिकानों पर हमले नहीं हुए। फिर हमने 9 मई को ये हमले भी देख लिए। इमरान खान नियाजी अदालतों का कितना लाडला है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ने उससे खुद उठकर कहा- आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ”।
क्या है मामला ?
दरअसल, इमरान पर कई मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन जिस मामले में बीते दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो है- अल कादिर ट्रस्ट मामला। जिस पर आज सुनवाई हुई है। ये मामला अल कादिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा है। इस मामले में उन पर सरकारी खजाने के पैसे के गबन का आरोप है। मामले में गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए फौरन रिहाई के आदेश दिए थे। उनसे कहा गया था कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल लें। वहीं, शुक्रवार को सुनवाई के करते हुए हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी।
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