Imran Khan Marriage: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक नया बम फूट पड़ा है। जी हां, दरअसल, इमरान खान की निजी जिंदगी की एक ऐसा दावा सामने आया है, जिससे इमरान को बड़ा धक्का लगा होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह कराने वाले मौलवी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये निकाह इस्लामिक शरिया कानून के तहत नहीं हुआ था।
मौलवी ने किया बड़ा खुलासा
खबरों के मुताबिक, इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह साल 2018 में मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कराया था। उन्होंने कहा कि ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुआ था। मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस्लामाबाद की एक अदालत में ये बड़ा दावा किया है।
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क्या होती है इद्दत अवधि
आपको बता दें कि इस्लाम में शरियत कानून के मुताबिक, इद्दत अवधि एक तरह से प्रतीक्षा अवधि होती है। इस दौरान एक मुस्लिम महिला को अपने पति की मृत्यु या फिर तलाक के बाद के समय को बीताने का पालन करना पड़ता है। इसकी अवधि 4 महीने 10 दिन चलती है और इस दौरान महिला किसी अन्य पुरुष से निकाह नहीं कर सकती है।
क्या है पूरा मामला
खबरों के मुताबिक, इस्लामाबाद की एक अदालत में मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 12 अप्रैल को निकाह से जुड़े एक विवाद पर अपनी गवाही दी है। इस मामले को मोहम्मद हनीफ ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद ये मसला सार्वजनिक हो गया और पूरे पाकिस्तान में फैल गया।
मौलवी ने कोर्ट में कही ये बात
मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उस समय पर उनके पूर्व पीएम इमरान के साथ अच्छे संबंध थे। साथ ही वे उनकी कोर कमेटी के सदस्य भी थे, ऐसे में वे एक जोड़े का निकाह के लिए लाहौर ले गए। 62 वर्षीय मौलवी ने कोर्ट में कहा कि बुशरा बीबी की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि बुशरा बीबी ने निकाह के लिए सभी शरिया कानूनों को पूरा कर लिया है। दोनों निकाह के लिए स्वतंत्र हैं।
इमरान ने नहीं माना निकाह
इसके बाद मौलवी ने उनका निकाह करवा दिया। मगर फरवरी 2018 में इमरान ने मौलवी से एक बार फिर संपर्क साधा और कहा कि एक बार फिर से निकाह का आयोजन किया जाए, क्योंकि पिछले निकाह के समय बुशरा बीबी की इद्दत अवधि पूरी नहीं हुई थी। इस तरह इमरान ने अपने पहले निकाह को शरिया कानून के तहत नहीं माना। बताया जाता है कि बुशरा बीबी ने अपने पहले शौहर से नवंबर 2017 में तलाक लिया था, ऐसे में इमरान ने बुशरा बीबी से पहले निकाह को शरिया कानून के हिसाब सही नहीं माना।