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Pakistan News: Imran Khan के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट, जानें क्या है ये नया केस

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Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान(Imran Khan) के खिलाफ आज राजधानी इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने एक और नया गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। जबकि आज अदालत के सामने पेश हुए पूर्व पीएम को कोर्ट ने दो मामलों में जमानत दे दी थी। वह यहां एक साथ तीन मामलों की सुनवाई के लिए पेश हुए थे।

जानें किस केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर से नेता बने पूर्व पीएम इमरान खान को पाक की संघीय राजधानी इस्लामाबाद की एक अदालत ने देश के तोशाखाना मामले में एक नया गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में पिछली दो सुनवाई पर गैर हाजिर रहने के कारण अदालत ने पूर्व पीएम इमरान के खिलाफ ये वारंट जारी कर 7 मार्च 2023 को अगली सुनवाई की तारीख दे दी। आपको बता दें इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहते विदेशी दौरों पर कई बेशकीमती तोहफे मिले थे। लेकिन निजी लाभ कमाने के चक्कर में पाकिस्तान के तोशाखाना की संपत्ति बने इन उपहारों को बेचने के मामले में उनके खिलाफ ये मुकदमा किया गया था। इसी मामले को अदालत की अवमानना मानकर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने तोशाखाना मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पीटीआई के अन्य नेताओं के खिलाफ भी आतंकवाद का केस दर्ज किया था।

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जानें किन मामलों में मिली जमानत

पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट परिसर में ही बनी दो अन्य कोर्ट आतंक रोधी कोर्ट तथा बैंकिंग अदालत में आज पेश हुए। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ ने कोर्ट परिसर में जमा होते हुए खूब हंगामा काटा। हालांकि दोनों अदालतों ने अपने अपने मामलों में जमानत दे दी। आपको बता दें पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी एफआईए ने अक्टूबर 2022 में ही पार्टी के लिए अवैध तरीके से बाहरी चंदा या धन शोधन के मामले में बैंकिंग अदालत में केस दर्ज किया था। जिसे पाकिस्तान चुनाव आयोग ने छिपाने का दोषी पाया था और इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से अयोग्य घोषित करार दे दिया था।
इसी प्रकार पिछले साल इमरान खान ने अपनी ही रैली में उनके ऊपर जानलेवा हमला होने का आरोप लगाया था और घायल होने पर मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन वो अपने ही कराए इस मुकदमे में किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुए । हत्या के प्रयास के इस मामले में भी अदालत ने जमानत को आगे बढ़ा दिया है।

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