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Uganda Anti-Homosexuality Bill: समलैंगिक को लेकर बना कड़ा कानून, उलंघन करने वालो को मिलेगी “सजा ए मौत”

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Uganda Anti-Homosexuality Bill: समय के साथ पूरी दुनिया विकास और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। जहां दुनिया में समलैंगिक को धीरे-धीरे सामन अधिकार दिए जा रहे हैं वहीं कुछ ऐसे देश है जो इस मामले पर सख्त विरोधी कानून लागू कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी का देश युगांडा समलैंगिकों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है।

LGBTQ के पहला ऐसा दंडात्‍मक कानून

मंगलवार को अफ्रीका का देश युगांडा में एक विधेयक पास किया है जिसमें समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध बताया गया है। इस विधेयक में गंभीर समलैंगिक के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान भी लिखा गया है। विधेयक में बताया गया कि, जो LGBTQ के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। यह कानून समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर के लिए पहला ऐसा दंडात्‍मक कानून है।

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समलैंगिक गतिविधि पर पाबंद करेगा

अफ्रीका के 30 से भी अधिक देशों में समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें अब युगांडा देश में शामिल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार युगांडा में समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के लिए डाले गए अंतिम वोट के बाद संसदीय अध्यक्ष अनीता एनेट ने कहा, ‘यह बिल रिकॉर्ड समय में पारित हुआ।’ यह कानून समान-सेक्स संबंधों के साथ-साथ समलैंगिक व्यवहार को बढ़ावा देने और समलैंगिक गतिविधि में भाग लेने के इरादों को पाबंद करेगा।

समलैंगिकता के लिए सजा-ए-मौत

युगांडा द्वारा जारी किए गए कानून में दोषियों के खिलाफ कठोर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर समलैंगिकता के लिए सजा-ए-मौत और समलैंगिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास हो सकता है।

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